राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ, संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई और इसका उद्देश्य उन लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है जो वर्तमान में राज्य प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना ,राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा शामिल हैं।
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शहर : Raisen | पिन कोड : 464551
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